दिल्ली चुनाव से पहले CM आतिशी को मानहानि केस में बड़ी राहत, कोर्ट ने BJP नेता का केस खारिज किया
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दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की आपराधिक मानहानि याचिका में आतिशी के खिलाफ जारी समन को निरस्त कर दिया है। यह मामला आतिशी और अन्य आप नेताओं पर बीजेपी विधायकों को खरीदने के प्रयासों के झूठे दावों को लेकर था।
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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मामले में कार्यवाही को जारी रखने का आदेश दिया था।आतिशी को इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट से मानहानि मामले में 20 हजार रुपये के बॉन्ड के साथ जमानत मिली थी। आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 में कांग्रेस नेता अलका लांबा को कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है, जो कि पार्टी का गढ़ माना जाता है।